हाई कोर्ट -आदेश :एडमिशन व ट्यूशन -फीस ले सकेंगें ,सभी स्कूल !
30 जून ,2020 .
चंडीगढ़ (पंजाब ). (मनोज बत्तरा द्वारा ).
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायलय की जस्टिस माननीय निर्मलजीत कौर ने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट कानून या महामारी एक्ट के अंतर्गत ,फीस बढ़ाने या कम करने बारे ,कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता !क्योंकि यह इन एक्ट के अधिकार -दायरे में नहीं आता !सभी स्कूल एड्मिशन और ट्यूशन -फीस ले सकेंगें !
हाई कोर्ट ने स्कूलों को हिदायत देते हुए कहा कि वर्तमान सत्र में, स्कूल- फीस बढ़ाने से बचें और अवास्तविक चार्ज से भी बचें !
हाई कोर्ट ने आगे कहा कि मजबूर अभिभावक स्कूल -फीस-माफ़ी का आवेदन, स्कूल को दे सकते है !फीस पर स्कूलों से छूट न मिलने पर, अभिभावक "रेगुलेटरी बॉडी" को भी शिकायत कर सकेंगें !
कोर्ट ने ये भी कहा कि स्कूल भी इस सम्बन्ध में ,अपनी समस्याएं जिले के शिक्षा-अधिकारी को बता सकते है !
30 जून ,2020 .
चंडीगढ़ (पंजाब ). (मनोज बत्तरा द्वारा ).
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायलय की जस्टिस माननीय निर्मलजीत कौर ने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट कानून या महामारी एक्ट के अंतर्गत ,फीस बढ़ाने या कम करने बारे ,कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता !क्योंकि यह इन एक्ट के अधिकार -दायरे में नहीं आता !सभी स्कूल एड्मिशन और ट्यूशन -फीस ले सकेंगें !
हाई कोर्ट ने स्कूलों को हिदायत देते हुए कहा कि वर्तमान सत्र में, स्कूल- फीस बढ़ाने से बचें और अवास्तविक चार्ज से भी बचें !
हाई कोर्ट ने आगे कहा कि मजबूर अभिभावक स्कूल -फीस-माफ़ी का आवेदन, स्कूल को दे सकते है !फीस पर स्कूलों से छूट न मिलने पर, अभिभावक "रेगुलेटरी बॉडी" को भी शिकायत कर सकेंगें !
कोर्ट ने ये भी कहा कि स्कूल भी इस सम्बन्ध में ,अपनी समस्याएं जिले के शिक्षा-अधिकारी को बता सकते है !
चीफ एडिटर आचार्य मनोज बत्तरा https://www.youtube.com/watch?v=B0YAOkRlqHo&t=13s&fbclid=IwAR35oAyFjXlgi9hR-T6N73KxwHaH-mLgdVOI93YOTX1d6G-Ft5KU2ocN6Ws |